​​​​​​​​​​ सूचना का अधिकार एक सीटी २००५

सूचना का अधिकार मैनुअल- १३​

रियायतों, अनुज्ञापत्रों एवं स्वीकृत अनुज्ञप्तियों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण​

वस्तुएँ प्रेषित करने के संदर्भ में उनकी पैकिंग करने, उन्हें प्रभार मुक्त करने तथा डाक टिकट आदि आवश्यकताओं संबंधी शर्तें डाकघर सूचना पुस्तिका के अंक II और I में विस्तार से दी गयी हैं। ये नियम किसी निर्धारित श्रेणी के डाक सामग्री पर समान रूप से लागू होते हैं। निम्नलिखित श्रेणी की सामग्रियों पर शुल्क विशेष दरों से लिया जाता है :​

  1. पुस्तकों के बंडल में मुद्रित पुस्तकें निम्न शर्तों के अधीन होनी चाहिए, जैसे, प्रकाशन की आवधिकता (इसे नियमित अंतराल पर प्रकाशित नहीं होना चाहिए), पैकिंग ("मुद्रित पुस्तकों" के रूप में उत्कीर्ण), सामग्री (छात्रों के लिए पढ़ाई या अध्ययन सामग्री), बिना किसी विज्ञापन के, मुद्रक या प्रकाशक का नाम, केवल मुद्रित सामग्री पर होना चाहिए। ​​
  2. सम-सामयिक पत्रिकाओं के बंडल उन शर्तों के अधीन होते हैं, जो भारत में समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार के अधीन प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 के तहत पंजीकृत हैं, इस पंजीकरण संख्या को, निषेध, आकार, वजन, पैकिंग और जुर्माना से संबंधित अन्य प्रावधान की शर्तों के लागू होने तक प्रमुखता से रखा जाता है।​
  3. अंधे व्यक्तियों से संबद्ध साहित्य के पैकेटों को डाक टिकट भुगतान और पंजीकरण शुल्क भुगतान, पावती शुल्क, रसीद के लिए सत्यापित प्रति के शुल्क से छूट दी जाती है। ये सामग्री केवल भू मार्ग द्वारा प्रेषित की जाती हैं, लेकिन हवाईडाक शुल्क के भुगतान पर हवाईडाक सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है|​
  4. डाकघर अधिनियम में दी गयी परिभाषा और शर्तो के तहत पंजीकृत समाचारपत्र विशेष डाक दरों के लिए पात्र हैं। विस्तृत विवरण डाकघर सूचना पुस्तिका के अंक I में उपलब्ध है। ​
पिछला अपडेट: 05 फ़रवरी 2019