​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ सूचना का अधिकार अधिनियम २००५​​

सूचना का अधिकार नियमावली-८​​

बोर्ड, परिषदें, समितियाँ एवं अन्य निकाय​

डाक सेवा बोर्ड​

डाक सेवा बोर्ड में अध्यक्ष (सचिव, डाक विभाग), सदस्य (संचालन), सदस्य (कार्मिक), सदस्य (प्रौद्योगिकी), सदस्य (एचआरडी), सदस्य (योजना), सदस्य (पीएलआई) नीति बनाने वाले शीर्ष प्रशासनिक निकाय हैं। बोर्ड माननीय एमओसी व आईटी और एमओएस (सी एवं आईटी) को रिपोर्ट करता है। विभाग के जेएस एवं एफए बोर्ड में स्थायी रूप से आमंत्रित होते हैं। इसकी सहायता सचिव, डाक सेवा बोर्ड द्वारा की जाती है। इसकी बैठकों में चर्चा किए जाने वाले मुद्दों के अनुसार आवश्यक अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भाग लिया जाता है। मुद्दों पर की गई चर्चा औऱ विवेचना जन सामान्य के लिए उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं किंतु महत्वपूर्ण मुद्दों पर आए निर्णयों को जनता के मध्य विधिवत प्रचारित किया जाता है।​

संसद की स्थायी डाक समिति और परामर्शदात्री समिति​

संसद की स्थायी समिति और परामर्शदात्री समिति विभाग की नीतियों और कार्यक्रमों के नियमन और कार्यान्वयन में विशेष भूमिका निभाती है।​

जेसीएम व्यवस्था​

मान्यताप्राप्त कर्मचारी संघ, जो जेसीएम व्यवस्था के तहत डाक सेवा बोर्ड के साथ बैठक करते हैं, विभाग के निर्णयों में उनका मत भी महत्‍वपूर्ण होता है।​

डाक सेवा कर्मचारी कल्याण बोर्ड (पीएसएसडब्‍ल्‍यूबी)​

डाक सेवा कर्मचारी कल्याण बोर्ड का गठन कर्मचारियों के मानवीय मूल्यों एवं कल्याणकारी संस्थानों, खेल, एथलेटिक्स और सांस्कृतिक गतिविधियों आदि के संबंध में समग्र नियंत्रण को बढ़ावा देने, विकास करने, संगठित करने और अभ्यास करने के उद्देश्य से किया गया है। माननीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री इसके सभापति होते हैं और सचिव डाक बोर्ड के कार्यकारी उप-सभापति होते हैं। साथ ही, ७ स्टाफ सदस्य और मान्यता प्राप्त यूनियनों के तीन सदस्य भी बोर्ड का प्रतिनिधित्व करते हैं।​

अनुमंडल कल्याण बोर्ड​

अनुमंडल कल्याण बोर्ड का गठन सभी अनुमंडलों में संबंधित प्रमुख डाक महानिदेशक की अध्यक्षता में किया गया है। डाक निदेशालय कर्मचारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सचिव, डाक सेवा बोर्ड होते हैं।​

बोर्ड को भारत के समेकित कोष से उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए अनुदान प्राप्त होता है। उपरोक्त का एक हिस्सा, जो कि ३०​% से अधिक नहीं होगा, खेलों के लिए निर्धारित है। अनुमंडल कल्याण बोर्ड के लिए धन केंद्रीय कल्याण बोर्ड से प्राप्त अनुदान और स्वैच्छिक योगदान से आता है। ​

डाक खेल बोर्ड​

डाक खेल बोर्ड का गठन खेल, एथलेटिक्स और सांस्कृतिक गतिविधियों के संबंध में प्रचार, विकास, आयोजन, व्यायाम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है, जिसमें खेल प्रतियोगताओं, प्रदर्शनियों, बैठकों एवं समारोहों का आयोजन शामिल है। बोर्ड के सभापति सचिव, डाक एवं उप-सभापति सदस्य (विकास) होते हैं। साथ ही, बोर्ड का प्रतिनिधित्व अनुमंडल के प्रतिनिधियों द्वारा भी किया जाता है।​

इसी प्रकार, संबंधित प्रमुख डाक महानिदेशक की अध्यक्षता में सभी अनुमंडलों में अनुमंडल खेल बोर्ड का गठन किया जाता है।​

डाक खेल बोर्ड के वित्त में डाक सेवा कर्मचारी कल्याण फंड से अनुदान प्राप्त करने की सुविधा शामिल है। साथ ही, अनुमंडल खेल बोर्ड के लिए धन, डाक खेल बोर्ड द्वारा निर्धारित अनुदानों, आयोजनों, खेल प्रतियोगिताओं और स्मृति चिन्हों आदि से आता है।​