मुद्रा हस्तांतरण सेवा योजना भारत में लाभार्थियों के लिए विदेश से प्रेषित व्यक्तिगत मुद्रा के हस्तांतरण का एक तेज व सुगम तरीका है। भारत में केवल व्यक्तिगत मुद्रा हस्तांतरण, जैसे पारिवारिक भरणपोषण हेतु या भारत-भ्रमण पर आ रहे विदेशी सैलानियों के पक्ष में प्रेषण, ही अनुमति योग्य हैं। एमटीएसएस (मुद्रा हस्तांतरण सेवा योजना) के तहत भारत से भारत के बाहर मुद्रा-प्रेषण अनुमन्य नहीं है।
डाक विभाग, भारत सरकार एवं वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज के पारस्परिक सहयोग के परिणामस्वरूप अब भारत में डाकघरों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय मुद्रा हस्तांतरण सेवा राजकीय तौर पर अधिकृत रूप से उपलब्ध है, जो 195 देशों व उनके स्वामित्व वाले भूभागों से भारत में तत्काल मुद्रा हस्तांतरण सम्भव बनाती है। वस्तुतः, प्रेषक द्वारा मुद्रा हस्तांतरण के कुछ मिनटों में ही प्राप्तकर्ता को वह मुद्रा उपलब्ध हो जाता है।
यह सेवा भारत में प्रवासी भारतीयों के परिवारों, भारत यात्रा पर आए अंतरराष्ट्रीय सैलानियों और भारत में अध्ययनरत विदेशी छात्रों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध कराई गई है।
सहायक महानिदेशक (एफएस-आई) , ग्राहक सेवा केन्द्र, डाक भवन, संसाद मार्ग,
नई दिल्ली-११० ११६, पीएच-91-11-23096102
ई-मेल -:
adgfs@indiapost.gov.in
इस सेवा के विषय में और अधिक जानकारी / सहायता के लिए डाक निदेशालय के ग्राहक सेवा केन्द्र से सम्पर्क करें।
दाक भवन, संसाद मार्ग, नई दिल्ली. Pincode: ११० ११६
दूरभाष: 91-11-23096114, फैक्स: 91-11-23096108
ई-मेल: indiapostcsc@rediffmail.com (वेस्टर्न यूनियन अंतरराष्ट्रीय मुद्रा हस्तांतरण प्रक्रिया के लिए)
इस सेवा का लाभ उठाने के लिए, प्रेषक उन देशों में किसी एक वेस्टर्न यूनियन के केंद्र पर जाता है जहाँ यह सेवा उपलब्ध है, मुद्रा हस्तांतरण के लिए एक आवेदन पत्र भरता है तथा मूलधन व सेवा शुल्क जमा करता है। इस सेवा के माध्यम से मुद्रा हस्तांतरण के उपरांत प्रेषक को एक विशेष मुद्रा हस्तांतरण नियंत्रण संख्या / संदर्भ संख्या प्रदान की जाती है। तदोपरांत प्रेषक मुद्रा प्राप्तकर्ता को मुद्रा हस्तांतरण की जानकारी देता/देती है। भुगतान प्राप्त करने वाला /प्राप्तकर्ता डाकघर जाता है, मुद्रा प्राप्त करने के लिए एक आवेदन पत्र भरता है, मान्य परिचय पत्र प्रस्तुत करता है और एक बार लेन-देन का सत्यापन हो जाने पर वह मुद्रा तथा इसकी रसीद प्राप्त करता है। यह पूरी प्रक्रिया दस मिनट के अंदर संपन्न हो जाती है।
- प्राप्तकर्ता पूरी मुद्रा भारतीय रुपये में प्राप्त करता है। भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भित नियमावली के अनुसार एक बार में अधिकतम 2500 अमेरिकी डॉलर ही भेजी जा सकती है, जो किसी भी रूप में केवल व्यक्तिगत उपयोग के लिए ही होनी चाहिए।
- लाभार्थी को 50000/- भारतीय रूपये तक की मुद्रा का नकद भुगतान किया जा सकता है। इस सीमा से अधिक की धनराशि या तो केवल खाताधारक के खाते में ही जमा हेतु जारी एक चेक द्वारा या फिर लाभार्थी के नाम से डाकघर में बचत खाते में सीधे तौर पर जमा की जायेगी। फिलहाल, विदेशी सैलानियों के मामले में, बड़ी मात्रा में धनराशि का भुगतान नकद द्वारा किया जा सकता है।
- एक लाभार्थी द्वारा एक वर्ष में मात्र 30 लेन-देन ही स्वीकार किए जा सकते हैं।
- डाकघरों को निर्देशित किया गया है कि प्राप्तकर्ता को ‘‘सर्वाधिक सम्मानित ग्राहक’’ के रूप में सेवा प्रदान करें, उनके प्रति विनम्रता और सेवा-सहयोग का भाव रखें।
- आपराधिक तत्वों द्वारा काला धन जमा करने या आतंकवादी वित्तीय गतिविधियों हेतु सीमापार से भारत में उन्हे मुद्रा भेंजने के लिए प्रयुक्त मुद्रा हस्तांतरण प्रणाली के रोकथाम के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी केवाईसी/एएमएल/सीएफटी दिशानिर्देशों के तहत मुद्रा हस्तांतरण के लाभार्थियों/प्राप्तकर्ताओं को चाहिए कि अपनी पहचान तथा अपने निवास स्थान को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त सूचना उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा जारी विश्वसनीय कागजात उपलब्ध करायें, जैसे कि
क. मतदाता पहचान पत्र
ख. वाहन चालन अनुज्ञप्ति
ग. पैन कार्ड
घ. राशन कार्ड
च. आधार कार्ड आदि की एक प्रति हस्तांतरित मुद्रा प्राप्त करने के लिए डाकघर में प्रस्तुत की जाती है। - अंतरराष्ट्रीय मुद्रा हस्तांतरण सेवा सुरक्षित, वैध, तीव्र और विश्वसनीय है। क्योंकि यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित और भारत सरकार के एक विभाग, डाक विभाग, द्वारा प्रदान की जाती है।