​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​  पोस्टल चैनल के माध्यम से वाणिज्यिक वस्तुओं का निर्यात

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

पोस्टल चैनल के माध्यम से वस्तुओं का निर्यात करने के लिए, निर्यातकों द्वारा सीमा शुल्क द्वारा एक नई प्रक्रिया अनिवार्य की गई है। निर्यातक देश के बाहर वाणिज्यिक निर्यात भेजने के लिए निर्यात के पोस्टल चैनल का उपयोग कर सकते हैं ।सभी एफपीओ में सीमा शुल्क द्वारा प्रक्रिया को रखा गया है। 5 एफपीओ दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और कोच्चि से शुरू होकर, सीमा शुल्क ने अधिसूचना नंबर 31/2017 सीमा शुल्क (NT) दिनांक 31 मार्च, 2017 और अधिसूचना संख्या 103 / 2018- सीमा शुल्क (NT) दिनांक 31 दिसंबर, 2018 के माध्यम से अतिरिक्त स्थानों को अधिसूचित किया है। इस प्रकार देश भर के 28 स्थानों से डाक के माध्यम से निर्यात संभव है।

प्रक्रिया​

मान्य आयात-निर्यात कोड रखने वाला कोई भी निर्यातक पोस्ट रेगुलेशन 2018 के तहत निर्धारित फॉर्म में पोस्टल निर्यात बिल दाखिल कर निर्यात कर सकता है । पोस्टल निर्यात बिल भरने व दाखिल करने की प्रक्रिया कस्टम द्वारा विस्तार में अधिसूचित की गई हैं। दो पीबीई फॉर्म, पीबीई-I और पीबीई-II वाणिज्यिक निर्यात और वाणिज्यिक निर्यात के अलावा अन्य निर्यात हेतु क्रमशः अन्य नियम और शर्तों के अधीन हैं, जो समय-समय पर सीमा शुल्क और अन्य संबंधित संगठनों द्वारा अधिसूचित किए जाते हैं।

माल के साथ पीबीई सीमा शुल्क को प्रस्तुत किया जाएगा। सीमा शुल्क द्वारा पीबीई के प्रसंस्करण की प्रक्रिया पूरा होने पर, माल डाक विभाग को प्रस्तुत किया जाएगा, जो पीबीई पर शिपमेंट की प्राप्ति को स्वीकार करेगा और उसी पर प्रत्येक शिपमेंट की ट्रैकिंग संख्या को चिपकाएगा। डाक अधिकारियों द्वारा ट्रैकिंग नंबर के पुष्टि के बाद, पीबीई खेप को "निर्यात निर्यात करें" की अनुमरि के लिए कस्टम को प्रस्तुत किया जाएगा। मूल पीबीई को सीमा शुल्क द्वारा रखा जाएगा और डुप्लिकेट पीबीई को निर्यातक या उसके सीमा शुल्क दलाल को सौंप दिया जाएगा। वाणिज्यिक निर्यात ना होने के मामले में पीबीई-II भरा जाएगा। डाक अधिकारी सामानों के निर्यात सीमा शुल्क को प्रमाण प्रस्तुत करेंगे अर्थात् प्रासंगिक सीएन / सीपी फॉर्म फॉर्मों की प्रतिलिपि जैसा की डाक मेलों की विभिन्न श्रेणियों पर लागू होता है। ​.​

Tभारत से निर्यात किए जा रहे ईकामर्स के सामानों में हालिया उछाल को डाक विभाग द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है।निर्यात उत्पादों के गुलदस्ते का उपयोग करके जैसे पंजीकृत पैकेट (2 किग्रा), एयर पार्सल 20 किलो तक, अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक किए गए पैकेट चुनिंदा गंतव्य के लिए और 35 किलो तक की खेप के लिए ईएमएस-स्पीड पोस्ट किया जा सकता है । पार्सल निर्यात करने वाले प्राकृतिक व्यक्तियों (यानी फर्मों और कंपनियों के अलावा) के मामले में, प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। यह स्पष्ट किया जाता है कि उन्हें कोई भी पीबीई किसी भी विदेशी डाकघर को दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होगी।

​ पिछला अपडेट:  12 ​अगस्त 2019
निर्यात चैनल के लिए एफपीओ के अधिसूचित स्थान
क्रमांक संख्या ​​शहर का नाम ​​
1.दिल्ली एफपीओ
​2.मुम्बई एफपीओ ​
3. मुम्बई वायु पार्सल छंटाई कार्यालय
4.कोलकत्ता एफपीओ
5.एफपीओ(वायु) चेन्नई ​
6. एफपीओ(जल)चेन्नई ​
​7. कोच्चि
8.वाराणसी
9. आगरा
10. कानपुर
11. जयपुर​
12. लुधियाना
13. श्रीनगर
14.अहमदाबाद​
15. गुवाहाटी
16.लेह
​17.विजयवाड़ा
18.बैंगलोर
​19. हैदराबाद​
20.पटना
21. रायपुर
22. चंडीगढ़
23. पणजी
24. रांची
25. भोपाल ​
26. शिलांग
27. भुवनेश्वर​
28. पुडुचेरी
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​ ​ सीमा शुल्क विनियम और डाक विभाग के प्रासंगिक ओ एम.
  1. डाक निर्यात विनियम, 2018  856​ KB
  2. एफपीओ के माध्यम से माल की निकासी ​ 72​​ KB
  3. "डाकघर के माध्यम से ईकामर्स निर्यात के लिए प्रक्रिया और व्यक्तिगत आयात एफपीओ के लिए स्पष्टीकरण   "  72​​ KB
  4. विदेशी डाकघरों पर राजपत्र अधिसूचना  72​​ KB

नोट: सभी नवीनतम सीमा शुल्क से संबंधित आदेशों / परिपत्रों / अधिसूचनाओं के लिए कृपया सीमा शुल्क वेबसाइट पर जाएं ​

"डाकघर के माध्यम से वाणिज्यिक निर्यात के लिए डाक विभाग के प्रासंगिक ओ.एम. " ​
  1. डाक चैनल के माध्यम से आयात और निर्यात की सुविधा दिनांक 28.08.18  856​ KB
  2. डाक चैनल के माध्यम से आयात और निर्यात की सुविधा दिनांक ​15.01.19 72​​ KB
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