भारत में सभी डाक टिकट संग्रह कार्यालयों में 1.8.1965 से एक घरेलू डाक टिकट संग्राहक जमा खाता (पीडीए) प्रणाली शुरू की गई थी। जो ग्राहक इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें स्मरणीय/ विशेष रूप से जारी टिकटों की आपूर्ति की जाती है; जारी होने के पहले दिन (एफडीसी), सूचना पत्रक और नई डाक स्टेशनरी की आपूर्ति होती है। घरेलू डाक टिकट संग्राहक खाताधारक अन्य डाक टिकट संग्राहक कार्यालयों और डाकघरों, जहाँ उनका खाता है, द्वारा जारी की गईं डाक टिकट संबंधी वस्तुएँ भी ब्यूरो से माँगकर प्राप्त कर सकते हैं ।
डाक टिकट संग्राहक पटल सभी प्रमुख डाकघरों में चल रहे हैं। कार्यालयों में डाक टिकट संग्राहक ब्यूरो के अलावा डाक टिकट संग्राहक पटल भी डाक टिकट संग्राहक जमा खाता खोलने के लिए पंजीकरण की सुविधा प्रदान करेगा। साथ ही उस पटल के मुख्य ब्यूरो द्वारा की जाने वाली सामग्री की आपूर्ति भी करेगा जिससे ग्राहकों को पंजीकरण पटल से बुक करने का विकल्प प्राप्त होगा।
डाक टिकट संग्राहक जमा खाता कैसे खोलें :
यदि कोई डाक टिकट संग्राहक ब्यूरो के साथ डाक टिकट संग्राहक जमा खाता संचालित करना चाहता है, तो निर्धारित प्रारूप में एक आवेदन डाक टिकट संग्राहक ब्यूरो को भेजा जा सकता है।
सेवा की शर्तें : न्यूनतम जमा राशि रुपए 200/- नकद या मनीऑर्डर द्वारा प्रेषित करके या भारत में भुनाने योग्य चेक/ ड्राफ्ट द्वारा खाता खोला जा सकता है। ग्राहकों को प्रेषण के साथ डाक टिकट संग्राहक वस्तुओं के प्रकार और मात्रा स्पष्ट रूप से इंगित करना चाहिए जो वे नए स्टाम्प के प्रत्येक अंक के साथ खरीदना चाहते हैं। आवेदन पत्र में इंगित वस्तुएँ, बिना ग्राहक के दोबारा कहे स्वत: ग्राहक को प्रेषित कर दिए जाएँगे।
प्रेषण का तरीका और डाक टिकट संग्रहण संबंधी वस्तुओं के प्रेषण के लिए शुल्क :
यदि ग्राहक की कोई विशेष इच्छा नहीं है कि वस्तुएँ बीमाकृत पोस्ट द्वारा उसे भेजी जाएँ तो ये वस्तुएँ पंजीकृत डाक द्वारा "डाक सेवा से" मुफ्त भेजी जाएँगी। डाक टिकट संग्राहक जमा खाता धारक डाक टिकट संग्राहक ब्यूरो के पटल पर फोन करके भी प्रत्येक अंक के जारी होने के बाद ये वस्तुएँ प्राप्त कर सकता है।